Rahul Gandhi Defamation Case News : मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जी सूरत की सत्र अदालत ने गुरुवार (20 अप्रैल) को खारिज कर दी है और 2 साल की सजा के फैसले को सही ठहराया है। राहुल गांधी अब कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। सेशन कोर्ट जज आर.पी मोगेरा ने गुरुवार (15 अप्रैल) को याचिका पर फैसला सुनाते हुए केवल एक शब्द कहा- ‘डिसमिस यानी खारिज’

इस मामले को लेकर 3 अप्रैल की राहुल गांधी की ओर से सेशंस कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी और 13 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट के फैसले को 20 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था।

कांग्रेस नेता और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, ‘हम कानून के तहत अभी भी हमारे लिए उपलब्ध सभी विकल्पों की तलाश जारी रखेंगे और इस मामले को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी शाम 4 बजे प्रेस कान्फ्रेंस करेंगे’

राहुल गांधी की अपील को लेकर बीजेपी विधायक एवं शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इसी अदालत में पहले दाखिल किए गए अपने जवाब में राहुल गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि राहुल गांधी ‘बार-बार अपराध’ करते हैं और उन्हें अपमानजनक बयान देने की आदत है। पूर्णेश मोदी की तरफ से कहा गया था कि राहुल गांधी की तरफ से काफी बचकाने तरीके से कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। वे तीन-तीन मुख्यमंत्रियों के अपील के समय लगाकर दबाव बना रहे हैं।

पिछली सुनवाई पर राहुल गांधी की तरफ दलील दी गई थी कि निचली कोर्ट की सजा काफी ज्यादा है। लोकतंत्र में विपक्ष का सांसद हमेशा सुनहरे शब्दों में बात नहीं कर सकता है। ऐसे में उनके बयान को एक सार देखा जाना चाहिए।

Rahul Gandhi Defamation Case : Rahul को बड़ा झटका, Surat Court ने खारिज की सजा रद्द करने वाली अर्जी | VIDEO

राहुल गांधी के एडवोकेट ने कोर्ट में फिर से दोहराया था कि मोदी समुदाय जैसी कोई चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे रॉबिन पॉल मोगेराने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।