West Bengal Post Poll Violence Cases: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कहा कि यह नहीं हो सकता है कि आपके अधिकारी किसी विशेष राज्य को पसंद नहीं करते। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा मामले को लेकर की। जिसमें सीबीआई ने अपनी याचिका में केसों को ट्रांसफर पश्चिम बंगाल से किसी दूसरे राज्य में करने की मांग की थी

याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि पश्चिम बंगाल में न्यायपालिका दुश्मनीपूर्ण हो गई है। सीबीआई ने दायर याचिका कर चुनाव के बाद हिंसा मामले के 40 से ज्यादा मुकदमों को पश्चिम बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी।

केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अदालत की अवमानना का मामला है। सीबीआई को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि आपके अधिकारी किसी विशेष राज्य को पसंद नहीं करते हैं। उन्हें इससे राज्य की न्यायपालिका पर आक्षेप लगाने की अनुमति नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी याचिका के माध्यम से न्यायपालिका पर आक्षेप लगाते हुए निंदनीय आरोप लगा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप याचिका में कह रहे हैं कि जज गलत तरीके से जमानत दे रहे हैं। इस तरह आप सभी कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जजों की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पर सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि यह अर्जी सही से ड्रॉफ्ट नहीं की गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए नए सिरे से अर्जी दाखिल करने की इजाजत दी है।

पूरा मामला क्या है?

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा भड़की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन घटनाओं की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई का कहना है कि राज्य का माहौल ठीक नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई के लिए केसों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की आवश्यकता है।