Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के ऑर्टिकल 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक गैर दलित-महिला और एक दलित पुरुष की शादी को निरस्त कर दिया और पति को अपने बच्चों के लिए एससी सर्टिफिकेट हासिल करने का आदेश दिया। वह पिछले छह सालों से अपनी मां के साथ हैं।
टॉइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस उज्जल भुइंया और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने जूही पोरिया नी जावलकर और प्रदीप पोरिया को तलाक देते हुए कहा कि एक गैर दलित महिला शादी के जरिये एससी कैटेगरी में शामिल नहीं हो सकती है। लेकिन अनुसूचित जाति के पुरुष से पैदा हुए उसके बच्चे एससी टैग के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 के फैसले को दोहराते हुए कहा, ‘इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि जाति जन्म से तय होती है और अनुसूचित जाति के शख्स से शादी करके जाति नहीं बदली जा सकती। केवल इसलिए कि उसका पति अनुसूचित जाति समुदाय से है, उसे एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता है।’
बच्चों का पालन-पोषण महिला करेगी
इस समय चल रहे मामले में 11 साल का एक बेटा और 6 साल की बेटी पिछले छह सालों से गैर-दलित महिला के साथ रायपुर में उसके माता-पिता के घर पर रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाक दिए जाने के बाद बच्चों का पालन-पोषण गैर-दलित परिवार में ही होता रहेगा और फिर भी उन्हें सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और रोजगार के मकसद से एससी कैटेगरी का माना जाएगा।
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पति से बच्चों की मुलाकात करवाएं
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पति से कहा कि वह संबंधित अधिकारियों से संपर्क करे और 6 महीने के अंदर दोनों बच्चों के लिए एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हासिल करे। इसके साथ ही बेंच ने पति को निर्देश दिया कि ग्रेजुएशन तक बच्चो की शिक्षा का सारा खर्चा उठाएगा। इसमें ट्यूशन की फीस के साथ-साथ रहने और खाने का खर्च भी शामिल है। पति ने पत्नी और बच्चों के मेंटिनेंस के तौर पर 42 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान किया है। इसके अलावा पति एक प्लॉट भी अपनी प्तनी को देगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिला को निर्देश दिया कि वह बच्चों की उनके पिता से समय-समय पर मुलाकात करवाए, उन्हें छुट्टी पर ले जाने दे और किसी तरह की रोक-टोक ना करे। वहीं एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर पुरुषों को भी मासिक धर्म होता तो पता चलता पढ़ें पूरी खबर…