पैसा नहीं चुकाने के मामले में जेल में बंद सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय की मुसीबतें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को पैसा वसूलने के लिए सहारा समूह की संपत्ति बेचने का आदेश दे दिया है। अब सेबी नीलामी के जरिए संपत्ति बेच सकेगा। कोर्ट ने कहा है कि अगर बोली न्यूनतम सर्कल रेट के 90 फीसदी से कम हो तो वह संपत्ति नहीं बेचे। ऐसी स्थिति में सेबी को सुप्रीम कोर्ट से अगला आदेश लेना होगा।
सेबी ने 86 संपत्ति की लिस्ट दी है। उसका कहना है कि इनकी कीमत 20 हजार करोड़ रुपए होगी। सहारा का कहना है कि इनकी कीमत 40 हजार करोड़ रुपए है। सुब्रत राय को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 10 हजार करोड़ रुपए जमा करने हैं। सहारा पर निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपए नहीं लौटाने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पैसे लौटाने पर ही उन्हें जमानत मिल सकती है। अभी सुब्रत राय कोर्ट में पांच हजार करोड़ रुपए ही जमा कर सके हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब संपत्ति बेच कर बाकी पैसा वसूला जाए।

