Karnataka Hijab Ban Issue: कर्नाटक हिजाब बैन मामले में सुनवाई टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। मामले में मुस्लिम याचिकाकर्ताओं के वकीलों से जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि इस तरह ये फोरम शॉपिंग नहीं चलेगा। आप पहले मामले की लगातार और जल्द सुनवाई की मांग करते हैं, उसके बाद अब सुनवाई टालने की अपील कर रहे हैं।

न्यायाधीश गुप्ता ने हिजाब बैन मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया। कर्नाटक में कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम फोरम शॉपिंग की अनुमति नहीं देंगे।

सुनवाई के दौरान कर्नाटक राज्य की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच को बताया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सुनवाई टालने के लिए एक पत्र प्रसारित किया गया है। इसपर सुनवाई के दौरान जस्टिस गुप्ता ने कहा, “यह स्वीकार्य नहीं है। एक तरफ तत्काल लिस्टिंग चाहते हैं और जब मामला सूचीबद्ध होता है, तो सुनवाई टालना चाहते हैं।”

दरअसल याचिकाकर्ताओं के वकील ने मामले की सुनवाई टालने पर कहा कि मामले में वकील पूरे भारत से और कुछ कर्नाटक से भी आ रहे हैं। इसपर न्यायाधीश ने तुरंत जवाब दिया, “कर्नाटक यहां से केवल 2.5 घंटे दूर है।” याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, “ऐसा इसलिए था क्योंकि तब परीक्षाएं शुरू हो रही थीं।” इसपर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “तो, आपने बिना तैयारी किए इसका उल्लेख किया?”

आगे 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे न्यायमूर्ति गुप्ता ने दोहराया, “हम इस प्रकार की फोरम शॉपिंग की अनुमति नहीं देंगे।” याचिकाकर्ताओं द्वारा मामले में दो सप्ताह का समय मांगने पर कोर्ट ने कर्नाटक राज्य को नोटिस जारी किया। बता दें कि इस मालमे में अगली सुनवाई 5 सितंबर, 2022 को होगी।

कर्नाटक हाई कोर्ट का क्या फैसला है:

बता दें कि इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध मामले में 15 मार्च को दिए अपने फैसले में कहा था कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना धार्मिक प्रथा का जरूरी हिस्सा नहीं है। अपने फैसले में अदालत ने क्लास में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए मुस्लिम छात्राओं की खाचिकाएं खारिज कर दी थी। बता दें कि कर्नाटक के उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के चलते कॉलेज में क्लास रूम में बैठने से रोक दिया गया था।