सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ शब्द इस्तेमाल की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जनहित याचिकाओं के नाम पर ऐसे भावनात्मक मु्ददों को कोर्ट में नहीं लाना चाहिए।

भारत के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से जनहित याचिकाओं के नाम पर ऐसे भावनात्मक मुद्दों को कोर्ट में न लाने के लिए कहा है। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि जो देश को ‘भारत’ नाम से पुकारना पसंद करते हैं वे ‘भारत’ नाम से पुकारें और जो ‘इंडिया’ पसंद करते हैं वे ‘इंडिया’ नाम से पुकारें।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रेल में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके सरकारी और गैर-सरकारी कामों में ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ शब्द के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका पर प्रतिक्रियाएं मांगी थी। याचिका निरंजन भटवाल के तरफ से लगाई गई थी। भटवाल ने याचिका में लिखा था कि सरकारी कामों के लिए ‘इंडिया’ शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए।