सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी मरीन साल्वाटोर गिरोने की जमानत शर्त में ढील दी है। कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकारण द्वारा अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर फैसला किए जाने तक उसे इटली जाने की अनुमति दी है। इतालवी राजदूत को इस बारे में नया हलफनामा देना होगा कि यदि अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण भारत के पक्ष में फैसला देता है तो गिरोने भारत लौटेगा।

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गिरोने पर साल 2012 में केरल तट पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप है। दूसरा आरोपी मरीन मेस्‍सीमिलियानो लाटोर खराब स्वास्थ्य के आधार पर इटली में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इटली में रुकने की अवधि हालही में 30 सितंबर 2016 तक बढ़ाई थी।

केंद्र ने न्यायालय को बताया कि उसे मरीन की जमानत शर्त में ढील दिए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है ।

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