सपा सरकार में सबसे कद्दावर मंत्री रहे आजम खान से जुड़े यतीमखाना प्रकरण में 18 अप्रैल रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि इस मामले में आजम खान और उनके समर्थकों पर पशु चोरी और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। इसमें कुल 9 केस दर्ज हैं। गौरतलब है कि 2 साल से आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं।

बता दें कि यह प्रकरण 2016 का है। जिसमें सपा सरकार में शहर कोतवाली क्षेत्र की यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के नाम पर पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट, लूटपाट और डकैती करने का आरोप सपा नेता पर है। गौरतलब है कि सराय गेट के रहने वाले मोहम्मद कमर ने आरोप लगाया था कि 15 अक्टूबर 2016 को सपा नेता के साथ करीब 30 लोग उसके घर पहुंचे और घर का सारा सामान बाहर फेंकने लगे।

उस दौरान उन्होंने मारपीट भी की। आरोप के मुताबिक कमर के घर पर उन्होंने बुलडोजर भी चलवाया। इसके अलावा घर पर बंधी भैंसों को भी खोल ले गए। इसको लेकर अदालत में तीन मामलों में आरोप भी तय हो चुके हैं। इसमें भैंस चोरी के मामले में 18 अप्रैल को अदालत में सुनवाई होनी है।

बता दें कि साल 2019 में सपा नेता आजम खान, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार सहित 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में गवाहों का कहना है कि आजम खान के इशारों पर ही उनके समर्थकों ने मारपीट की। इस मामले में 4 लोग नामजद किये गये थे। जिसमें रामपुर की शहर सीट से मौजूदा समय में विधायक आजम खान का भी नाम शामिल है।

वहीं यतीमखाना प्रकरण में पशु चोरी के मामले में गवाहों ने आजम खान की शिनाख्त कर ली है। बता दें कि यतीमखाने से जुड़े प्रकरण में गवाहों ने अपने मुकदमों में बयान किया उनके जो मकान तोड़े गए उस स्थान पर मोहम्मद आजम खान के कहने पर उनका आरपीएस स्कूल बनाया गया है।