उच्चतम न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या के मामले में आरोपी आईपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन की याचिका पर आज सीबीआई से जवाब तलब किया।

पांडियन चाहते हैं कि इस मुकदमे के लंबित होने के दौरान उनके मुंबई से बाहर जाने पर रोक लगाने संबंधी जमानत की शर्त में ढील दी जाये। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति पी सी पंत की पीठ ने पांडियन की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। पांडियन गुजरात जाने की भी अनुमति चाहते हैं।

न्यायालय ने पिछले महीने ही पांडियन को बीमार मां से मुलाकात के लिये सात दिन अहमदाबाद जाने की अनुमति प्रदान की थी। पांडियन को पिछले साल 28 मार्च को जमानत मिली थी।

नवंबर, 2005 में सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी को गुजरात के आतंक निरोधक दस्ते द्वारा हैदराबाद से अगवा करने और फिर गांधीनगर के निकट संदिग्ध फर्जी मुठभेड़ के मामले में पांडियन भी आरोपी है।

शीर्ष अदालत ने पांडियन को जमानत देते हुये निर्देश दिया था कि वह संबंधित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर मुंबई से बाहर नहीं जायेंगे जहां इस मुकदमे की सुनवाई हो रही है।