दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्मृति ईरानी और उनकी बेटी गोवा में रेस्टोरेंट की मालकिन नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी तथ्यों की पुष्टि किए लगाए गए निंदनीय आरोपों के चलते स्मृति और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को खराब करने के इरादे से फर्जी बयान दिए गए हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (1 अगस्त) को अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में ये साबित हुआ है कि स्मृति और उनकी बेटी के नाम पर किसी भी बार का लाइसेंस नहीं है। जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी करते हुए यह टिप्पणी की। स्मृति ईरानी ने उस रेस्टोरेंट को लेकर उन पर और उनकी बेटी पर आरोप लगाने के आरोप में 2 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा किया था।

स्मृति या उनकी बेटी रेस्टोरेंट की मालिक नहीं: कोर्ट ने पिछले हफ्ते कांग्रेस नेताओं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया था। सोमवार को जारी आदेश में अदालत ने कहा, “दस्तावेजों पर विचार करने पर यह साफ तौर पर देखा गया है कि ऐसा कोई लाइसेंस नहीं था जो कभी स्मृति या उनकी बेटी के नाम पर जारी किया गया था। स्मृति या उनकी बेटी उस रेस्टोरेंट की मालिक नहीं हैं। साथ ही यह भी देखा गया है कि स्मृति ईरानी और उनकी बेटी ने कभी भी लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है।”

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, “न तो रेस्टोरेंट और न ही जिस जमीन पर रेस्टोरेंट मौजूद है, उसकी मालिक स्मृति या उनकी बेटी हैं। यहां तक ​​कि गोवा सरकार द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस भी स्मृति या उनकी बेटी के नाम पर नहीं है। इन सभी तथ्यों की भी वादी द्वारा हलफनामे में पुष्टि की गई है।”

स्मृति ईरानी ने किया था मानहानि का केस: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को अपनी 18 साल की बेटी पर टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा, जयराम रमेश, नेट्टा डिसूजा और कांग्रेस को कानूनी नोटिस भेजा और उनसे बिना शर्त लिखित माफी मांगने और आरोपों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के लिए कहा था। कांग्रेस के आरोप पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया था कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी की 5,000 करोड़ रुपए की लूट पर उनके रुख के कारण उनकी बेटी को निशाना बनाया गया है।

कांग्रेस ने लगाया था फर्जी लाइसेंस का आरोप: गौरतलब है कि कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि स्मृति ईरानी की बेटी द्वारा गोवा में चलाए जा रहे रेस्टोरेंट पर शराब परोसने के लिए फर्जी लाइसेंस जारी करवाने का आरोप लगा है।

उन्होंने कहा कि यह RTI के तहत मिली जानकारी में खुलासा हुआ है। कांग्रेस नेता के अनुसार 22 जून 2022 को लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जिस एंथनी डीगामा के नाम से आवेदन किया गया, उनकी पिछले साल मई में ही मौत हो चुकी है। RTI के तहत सूचना मांगने वाले वकील को उनका मृत्यु प्रमाण-पत्र भी मिला है।