मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के अंदर महिलाओं के प्रवेश के मामले में प्रदर्शन कर रही महिलाओं की बड़ी जीत हुई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने कोर्ट से कहा है कि वह बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए तैयार है और महिलाओं को दरगाह के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति देने को भी तैयार है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह ट्रस्ट को महिलाओं के प्रवेश को लागू करने के लिए जरुरी बदलाव करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
गौरतलब है कि इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाजी अली दरगाह के दरवाजे महिलाओं के लिए खोलते हुए दिए अपने आदेश में कहा था कि महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध संविधान में दिए गए भूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट मे महिलाओं को दरगाह की मजार तक जाने पर लगी पाबंदी को हटा लिया था। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए हाजी अली श्राइन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

