दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले उन्हें मेडिकल आधार पर 6 सप्ताह की जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। सत्येंद्र जैन का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 3 अस्पताल ने जैन को सर्जरी कराने का सुझाव दिया है। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद थे और बाथरूम में गिरने के कारण उन्हें चोट लग गई थी। इसके बाद उन्हें पहले दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब तबियत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उनको जय प्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था।

इससे पहले सत्येंद्र जैन को 26 मई को 6 सप्ताह के लिए जमानत दी गई थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका का अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। तब तक सत्येंद्र जैन जमानत पर रहेंगे। बता दें कि सत्येंद्र जैन की जमानत 11 जुलाई को खत्म हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि 10 जुलाई को सत्येंद्र जैन अपने स्वास्थ से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश करें।

क्या है मामला?

सत्येंद्र जैन के खिलाफ 24 अगस्त 2017 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की गई थी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी। 2019 में सत्येंद्र जैन को नियमित जमानत मिल गई थी लेकिन 31 मई 2022 में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया। तिहाड़ जेल में उनका एक वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो के बाद जेल अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे थे।