1998 के काले हिरन के शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को गुरुवार को जोधपुर की एक अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई। सलमान पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में चार अन्य सह आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह चार अन्य आरोपी फिल्मी सितारे सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू और नीलम हैं। 52 वर्षीय सलमान को कानून द्वारा प्रतिबंधित लुप्तप्राय प्रजाति के दो काले हिरनों के शिकार के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत दोषी पाया गया। घटना बॉलीवुड फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान अक्टूबर एक-दो 1998 को जोधपुर के समीप कनकनी गांव में हुई थी।
अभिनेता को जोधपुर की सेंट्रल जेल ले जाया गया है। अगर सजा तीन साल जेल से कम की होती तो सलमान इसी अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर सकते थे। उन्हें अब जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। इस दौरान सलमान की बहन अलविरा और अर्पिता भी मौजूद थीं। मामले की सुनवाई पिछले 19 साल से चल रही थी और अदालत ने 28 मार्च की हुई अंतिम बहस के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था।
सलमान खान पहले भी जेल जा चुके हैं। 2006 में शिकार के एक अन्य मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में सलमान खान को 7 दिन के लिए रखा गया था। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, वहां एक कैदी महेश से सलमान ने वादा किया था कि वह बारह निकल कर उसकी जुर्माना राशि (40 हजार रुपये) चुका देंगे ताकि उसकी अतिरिक्त सजा कम हो जाए। हालांकि जेल से रिहा होने के बाद सलमान खान इस बात को शायद भूल गए।

सलमान ने जेल में रहने के दौरान टॉयलेट के टूटा होने की शिकायत की थी। गंदगी की वजह से मच्छर भी ज्यादा थे। सलमान खान ने कहा था कि वह जेल के टॉयलेट ठीक कराने में मदद करेंगे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं।
2009 में एनडीटीवी से एक इंटरव्यू में सलमान खान ने शिकार से साफ इनकार किया था। उन्होंने कहा, ”मेरी कार के सामने हिरणों का झुंड आ गया। मैं अपनी कार से बाहर आया। हिरण के एक बच्चे को पानी पिलाया और उसे बिस्कुट भी खिलाया। फिर वो वहां से चला गया। बस इतना ही हुआ।

