1998 में काले हिरण शिकार मामले में आखिरकार जोधपुर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दोषी करार दिया और पांच साल जेल की सजा सुना दी। कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया। वहीं, इस मामले में अन्य आरोपी कलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सलमान खान पर 1972 वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 51 के तहत केस दर्ज हुआ है।
इस एक्ट के अनुसार पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचाना गैर-कानूनी है। अगर आप भी शिकार का शौक रखते हैं और आप 1972 वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों को नहीं जानते तो आपके लिए इन नियमों को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन नियमों की अनदेखी करते हैं तो आपको भी सुपरस्टार सलमान की तरह सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार, अगर आप किसी सैंक्चुअरी या फिर नेशनल पार्क में शिकार या वहां की बाउंड्री में फेरबदल करते हैं तो आपको कम से कम तीन साल की सजा हो सकती है जो बाद में सात साल की सजा में भी बदली जा सकती है।
इसके साथ ही आपको दस हजार रुपए तक का जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। सलमान खान को भी इस कानून के तहत ही सजा मिली है। इसी तरह के अपराध को फिर से दोहराने पर उतनी ही सजा मिलेगी, लेकिन इस बार जुर्माना कम से कम 25 हजार रुपए चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा, उन अपराधियों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान है जो पहले से ही जघन्य वाइल्डलाइफ अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके हैं। वहीं, लुप्त होती प्रजातियों का शिकार करने और जानवरों के अंगों को बेचने के मामले में तीन साल तक की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना लग सकता है। 1972 वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जम्मू-कश्मीर को छोड़कर भारत के प्रत्येक हिस्से में लागू होता है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर का अपना अलग ही वाइल्डलाइफ एक्ट है।
