Rajya Sabha Speaker No Confidence Motion: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी सांसदों द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। इसे इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसे उपसभापति द्वारा तकनीकी आधार पर खारिज किया गया है।
विपक्षी सांसदों द्वारा, सभापति के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उपसभापति हरिवंश ने फैसला सुनाया है। उपसभापति ने इसे खारिज करते हुए यह तक कह दिया कि ये प्रस्ताव दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ, केवल एक नेरेटिव बनाने के लिए लाया गया था।
VP के खिलाफ क्यों खारिज हुआ अविश्वास प्रस्ताव?
देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ आए इस प्रस्ताव को खारिज करने के साथ ही, इसके खारिज होने की वजह भी बताई गई। इस दौरान कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस कम से कम 14 दिन पहले लाया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। इसलिए नियमों का पालन न होने के चलते इसे खारिज किया गया।
पिछले हफ्ते क्या हुआ था?
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद को हटाने से संबंधित प्रस्ताव के मुद्दे पर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का खेल चला था। हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित हो गई। वहीं, इस स्थगन के पहले धनखड़ ने विपक्ष पर उनके खिलाफ दिन-रात नकारात्मक अभियान चलाने का आरोप लगाया था।
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उपसभापति ने बोला था विपक्ष का हमला
उपसभापति ने यह भी कहा था कि वे किसान के बेटे हैं और कमजोर नहीं पड़ने वाले हैं। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उपसभापति के बीच काफी टकराव हो गया था।
राज्यसभा के सभापति ने यह भी कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस कारण से दुखी हूं कि मुख्य विपक्षी दल ने इसे सभापति के खिलाफ अभियान के रूप में पेश किया है। उन्हें मेरे खिलाफ प्रस्ताव लाने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा था कि विपक्ष संवैधानिक प्रावधानों से भटक रहा है। राज्यसभा की अन्य खबरों के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।