राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के शक में मारे गए पहलू खान के मामले में राज्य के हाई कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने पहलू खान और उनके दो बेटों और पिकअप ड्राइवर के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने का आदेश दिया है। मॉब लिंचिग के शिकार हुए पहलू खान के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने पहलू खान उनके दोनों बेटों और पिकअप ड्राइवर के खिलाफ गोवंश की तस्करी का मामला दर्ज किया था।
गौरतलब है कि साल 2017 में भीड़ ने पहलू खान को गो-तस्करी के शक में पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। एक अप्रैल 2017 को हरियाणा के नूंह के रहने वाले पहलू खान जयपुर से दो गाय खरीदकर अपने घर ले जा रहे थे।
Pehlu Khan case: Rajasthan High Court has ordered to dismiss the FIR and charge-sheet against Pehlu Khan, his two sons and the driver of the vehicle. pic.twitter.com/pXOrfsvjj3
— ANI (@ANI) October 30, 2019
बता दें कि घटना के वक्त शाम करीब सात बजे बहरोड़ पुलिया के पास भीड़ ने पहलू खान की गाड़ी को रोक लिया था। इसके बाद भीड़ ने पहलू खान और उसके बेटों के साथ मारपीट की थी। इस मारपीट में घायल पहलू खान को अस्पताल ले जाया गया था जहां उनकी मौत हो गई थी। पहलू खान के बेटों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर गुहार लगाई थी कि वो लोग गोवंश की तस्करी नहीं कर रहे थे, बल्कि पशुओं को खरीदा था और उनके पास इसका कागज भी था।कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि चार्जशीट में पहलू खान के बेटे इशाद (25) और आसिफ (22) को गो तस्करी का दोषी बताया गया था। चार्जशीट में पहलू खान के दोनों बेटों को (वध निषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) की धारा 5, 8 और 9 के तहत सही पाने का जिक्र गया था।