राजस्थान ट्रेफिक पुलिस यातायात नियमों का पालन ना करने पर एक हजार रुपए के चालान के बदले में एक हेलमेट मुफ्त देने पर विचार कर रही है। हाल के दिनों में यातायात से जुड़े कानून में बदलाव कर जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है। नए नियम के तहत सड़क पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह ने अंग्रेजी अखबार टीओआई से बुधावर को कहा कि केंद्र के नए संशोधित मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत जारी कई जुर्माने राजस्थान में लागू नहीं किए जा सकते।
उन्होंने कहा, ‘हम प्रदेश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में इस कानून के बारे में राय लेंगे। हालांकि हम इस योजना पर भी काम कर रहे हैं कि जो लोग एक हजार रुपए का चालान भरेंगे उन्हें एक हेलमेट दिया जाए। यानी बिना हेलमेट चालान भरने वाले शख्स को मुफ्त में हेलमेट मिलेगा।’
इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में शुरूआत में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत कंपाउंडिंग फीस (जुर्माना) कम रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि आम जनता को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित और जागरूक बनाकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। गहलोत का यह बयान मंगलवार को मोटर वाहन अधिनियम में संशोधनों को लेकर उनकी अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद आया है।
एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष करीब 10 हजार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें ज्यादातर युवा होते हैं। यह चिंता का विषय है और ऐसे में यह अत्यावश्यक है कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने से पहले आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन के बारे में शिक्षित एवं जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नियमों और जुर्माना राशि के बारे में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करेगी और अपेक्षा की जाएगी कि वाहन चालक स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रखें। (भाषा इनपुट सहित)