वादास्पद धर्म गुरु सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के लिए शुक्रवार का दिन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। दोपहर को मुंबई के कांदीवली पुलिस स्टेशन में राधे मां से पुलिस ने लगभग तीन घंटे पूछताछ की। लेकिन दोपहर के बाद हालात तेजी से बदले। राधे मां के वकीलों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की और अदालत ने राधे मां की गिरफ्तारी पर दो हफ्तों के लिए रोक लगा कर राधे मां को राहत दी।
सुबह लगभग दस बजे राधे मां कांदीवली पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुर्इं क्योंकि रविवार को जारी किए गए समन के मुताबिक, उन्हें शुक्रवार को पूछताछ के लिए 12 से एक बजे के बीच उपस्थित होना था। राधे मां को उनके एक भक्त ने गोद में उठाकर सफेद जगुआर में बिठाया। लगभग सवा 12 बजे राधे मां कांदीवली पुलिस स्टेशन में आर्इं। कांदीवली और बोरीवली पुलिस ने उनसे लगभग पांच घंटे तक पूछताछ की। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वीए राउत ने गुरुवार को राधे मां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, इसलिए उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा था। राधे मां के आने के बाद कांदीवली पुलिस स्टेशन के बाहर काफी भीड़भाड़ हो गई थी जिसके कारण सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद राधे मां को जाने दिया, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
इसी बीच दिंडोशी सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत पाने में नाकाम रहे राधे मां के वकीलों ने लगभग सवा तीन बजे मुंबई हाई कोर्ट में राधे मां की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। राधे मां के वकील अबद पोंडा ने कहा कि राधे मां को इस मामले में सिर्फ इसलिए आरोपी बनाया जा रहा है क्योंकि गुप्ता परिवार उनका भक्त है। पोंडा ने यह भी कहा कि सत्र न्यायालय ने राधे मां को छोड़कर प्राथमिकी में शामिल छह लोगों को राहत दी है। उन्होंने कहा कि राधे मां का नाम काफी बाद में इस मामले में सामने आया।
अदालत में राधे मां के वकील ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल की अग्रिम जमानत की याचिका गुरुवार को खारिज की जा चुकी है। शुक्रवार को उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और इस बात का अंदेशा है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश मृदुला भाटकर ने राधे मां की गिरफ्तारी पर 15 दिनों की रोक लगाते हुए कहा कि उन्हें इस दौरान दो बार पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अदालत के निर्देश के बाद अब राधे मां को हर बुधवार 11 से 1 बजे के दौरान कांदीवली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी।
राधे मां के खिलाफ निक्की गुप्ता नाम की महिला ने कांदीवली पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इसमें कहा गया कि उसके ससुराल वालों ने रोका की रस्म के बाद उसके पिता से कई अन्य मांगों के साथ-साथ 25 लाख रुपए की मांग की। निक्की के परिवार ने मध्यस्थता के लिए राधे मां की मदद ली। लेकिन राधे मां ने कहा कि उनके कारण ही गुप्ता परिवार 25 लाख पर तैयार हैं, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। निक्की का आरोप है कि शादी के बाद भी ससुराल वाले उन्हें राधे मां के कहने पर तरह-तरह से प्रताड़ित करते रहे हैं। निक्की ने अपने पति और ससुर समेत ससुराल के छह लोगों के अलावा राधे मां का नाम भी प्राथमिकी में लिखवाया है, जिसके कारण शुक्रवार को पुलिस ने राधे मां से पूछताछ की।
राधे मां के खिलाफ एक ओर दहेज का मामला दर्ज है तो दूसरी ओर बोरीवली की सामाजिक कार्यकर्ता फाल्गुनी ब्रम्हभट्ट ने बोरीवली पुलिस थाने में अशालीनता फैलाने की शिकायत दर्ज करने के साथ ही अदालत में राधे मां के खिलाफ याचिका भी दायर की है। धर्म रक्षक महामंच के रमेश जोशी ने भी राधे मां के खिलाफ कांदीवली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि राधे मां ने गुजरात के एक परिवार से शांति और संपन्नता दिलाने के नाम पर डेढ़ करोड़ रुपए ठगे। परिवार के चार लोगों ने इस ठगी के बाद आत्महत्या कर ली। राधे मां की भक्त अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने भी पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर राधे मां से जान का खतरा बताया और सुरक्षा की मांग की है।
