प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) 18 साल से 50 साल के आयु वर्ग के लोगों को उपलब्ध है। योजना के मुताबिक व्यक्ति का बैंक खाता होना जरूरी है। इसके लिए व्यक्ति को ऑटोमैटिक तौर पर खाते से रकम डेबिट किए जाने की सहमति भी देनी होती है। बैंक खाते से व्यक्ति का आधार नंबर भी जुड़ा होना जरूरी है। यह योजना व्यक्ति को 2 लाख रुपये का लाइफ कवर देती है। जिसकी अवधि  1 जून से 31 मई तय है। किसी भी कारण से व्यक्ति की मौत पर 2 लाख रुपये का रिस्क कवरेज है।

प्रीमियम की बात की जाए तो साल के 330 रुपये व्यक्ति के खाते से लिए जाएंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम ये बीमा योजना के तहत व्यक्ति को देता है। यही नहीं दूसरे बीमा करने वाली कंपनियां जो इसी दर पर बीमा देती हैं। वे ग्राहकों को बीमा देती हैं। योजना के तहत बैंक की भी सहमति ली जाती है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमा कराने वाले व्यक्ति को किसी भी वजह से मौत होने पर लाइफ कवर देती है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि आम आदमी को उसकी गुंजाइश के मुताबिक बीमा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य को भी पूरा करने में योजना मददगार है। समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए योजना काफी फायदेमंद है।

इस योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है जिसका कि बैंक में खाता हो। केवाईसी के लिए बीमा कराने वाले को आधार दस्तावेज के तौर पर जमा कराना होता है। हालांकि यह योजना सिर्फ 18 से 50 साल की उम्र वाले लोगों के लिए ही है। योजना के तहत मिलने वाले फायदे की बात की जाए तो बीमा धारक की मौत पर 2 लाख रुपये की राशि नॉमिनी को दी जाती है। मैच्युरिटी या सरेंडर बैनेफिट का भुगतान नहीं किया जाता है।

हर साल बीमा धारक को 330 रुपये बतौर प्रीमियम देने होते हैं। यानी 330 रुपये से पूरे साल भर का बीमा मिल जाता है। एक साल के लिए दिया गया प्रीमियम सिर्फ उसी साल के लिए होता है। जिसकी समय अवधि 1 जून से 31 मई के बीच की होती है। प्रीमियम बीमाधारक के बैंक अकाउंट से सीधा डेबिट कर लिया जाता है। पहला प्रीमियम इस बात पर निर्भर करता है कि आप योजना कौन से क्वार्टर में ले रहे हैं। योजना के तहत बीमाधारक को खाते में बैलेंस रखना होता है।

55 साल का होने पर बीमाधारक को योजना का लाभ आगे नहीं मिलता है। योजना लेने के 45 दिन के बाद मौत होने पर बीमा राशि नॉमिनी को दी जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स लिया जा सकता है।