पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विवि पर सवाल उठाने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप के सांसद संजय सिंह ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है। उनकी अपील है कि उनके खिलाफ शुरू किए गए मानहानि केस पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट के रोस्टर के मुताबिक जस्टिस समीर दवे याचिका की सुनवाई करेंगे। शुक्रवार को ये अपील लिस्ट होने की संभावना है।
गुजरात विश्व विद्यालय ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दोनों को पेशी के लिए बुलाया गया था। लेकिन केजरीवाल और उनके सांसद संजय सिंह अदालत के समन के बावजूद पेश नहीं हुए थे। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका देकर मांग की थी कि समन के खिलाफ उन्होंने जो रिवीजन पटीशन दाखिल की है उसका निपटारा होने तक सुनवाई पर रोक लगाई जाए।
आप नेताओं को मानहानि के मामले में किया गया था समन
अदालत ने दोनों आप नेताओं को आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत समन किया था। गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दोनों नेताओं की पीएम मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणियों को लेकर केस दर्ज करवाया था। रजिस्ट्रार ने कहा है कि दोनों ने मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक बयान दिए। दोनों का उद्देश्य विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था।
अभी तक अदालत में पेशी पर नहीं पहुंचे हैं केजरीवाल और संजय सिंह
केजरीवाल और संजय सिंह को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सात जून को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन किया था। केजरीवाल और संजय सिंह की ओर से पेश वकीलों ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवटिया की अदालत में अपने-अपने मुवक्किलों को पेशी से छूट का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दी थी। कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया था। उसके बाद दोनों बार-बार पेशी से छूट के लिए अर्जी लगाते रहे। आखिरी बार उनको 11 अगस्त को तलब किया गया था। लेकिन सीएम और सांसद की तरफ पांच अगस्त को सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मामले की सुनवाई पर स्टे लगाने का अनुरोध किया गया। लेकिन वहां से याचिका को खारिज कर दिया गया। उसके बाद दोनों हाईकोर्ट पहुंचे हैं।