श्रम मंत्रालय ने सेामवार को ईपीएफ से पैसा निकालने पर लगी बंदिशों से राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए लगाई गई बंदिशों को लागू करने की समयावधि बढ़ा दी है। मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार घर बनाने, खुद या परिवार के सदस्यों के इलाज, बच्चों की मेडिकल, डेंटल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई और शादी के लिए पूरा पैसा निकाला जा सकता है। 30 जुलाई इसके लिए आखिरी समय है। इसके बाद नए नियम लागू हो जाएंगे।
सशर्त पूरा पैसा निकालने के लिए दी गई छूट राज्य या केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों पर भी लागू होगा। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने यह फैसला किया। सरकारी बयान में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति शर्तों को पूरा करता है तो उसे पीएफ खाते में जमा पूरी रकम और उस पर अंतिम दिन तक का ब्याज दिया जाएगा।
फरवरी में मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि पीएफ उपभोक्ता 58 साल के होने के बाद ही प्रोविडेंट फंड का पूरा पैसा निकाल पाएंगे। यह नियम एक मई से लागू होना था लेकिन अब यह 1 अगस्त से लागू होगा। इससे पहले यह नियम 54 साल की उम्र तक ही लागू होता था। इसी बीच बजट में पीएफ निकासी पर टैक्स को लेकर भी काफी बवाल हुआ था। विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया था।
पीएफ खाते का पूरा पैसा कहें तो इसका मतलब हुआ- आपके द्वारा जमा कराया गया पैसा, आपके नियोक्ता द्वारा जमा कराई गई रकम और दोनों पर मिलने वाला ब्याज। दोनों पक्ष द्वारा बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत जमा कराया जाता है। नियोक्ता द्वारा जमा कराई गई रकम में से 3.67 फीसदी पेंशन फंड में जाता है।