पहलू खान लींचिंग मामले पर हाल में आए कोर्ट के फैसले पर बयान देने के बाद कांग्रेस महासचिव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। प्रियंका पर क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत तिवारी की अदालत में एक स्थानीय वकील सुधीर कुमार ओझा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 504 और 506 के तहत मामला दायर किया है। ओझा ने प्रियंका के बयान को दंगा भड़काने वाला, शांति भंग करने वाला और आपराधिक धमकी वाला बताया। प्रियंका गांधी ने कोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला करार दिया था।

प्रियंका ने अपने ट्वीट में कहा था ‘पहलू खान मामले में निचली अदालत का फैसला बेहद ही चौंकाने वाला है। हमारे देश में अमानवीय व्यवहार और भीड़ द्वारा हत्या जैसे घिनौने क्राइम के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।’ प्रियंका ने कहा कि राजस्थान में लिंचिंग के खिलाफ कानून एक बेहतर उदाहरण पेश करेगा।

उन्होंने कहा ‘लिंचिंग के खिलाफ राजस्थान सरकार की कानून बनाए जाने का फैसला सराहनीय है। मुझे उम्मीद है कि पहलू खान मामले में न्याय दिलाकर इसका एक अच्छा उदाहरण पेश किया जाएगा।’

मालूम हो कि राजस्थान विधानसभा में हाल ही में लिंचिंग पर रोकथाम के लिए एक बिल पास किया गया है। बिल में प्रावधान है कि लिंचिंग में लिप्त पाए जाने वालों को उम्र कैद और पांच लाख रुपए तक का जुर्माने की व्यवस्था की गई है।

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गौरतलब है कि राजस्थान के अलवर में गो तस्करी के शक में पहलू खान हत्या मामले में राजस्थान कोर्ट ने छह आरोपियों को बुधवार (14 अगस्त 2019) को बरी कर दिया है। राजस्थान एडिशनल मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने कहा है कि राज्य सरकार फैसले के खिलाफ अपील करेगी। 1 अप्रैल 2017 को कथित गोरक्षकों की भीड़ द्वारा पहलू खान की जमकर पिटाई की गई थी जिसके दो दिन बाद पहलू खान की मौत हो गई थी।