पंजाब में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें शांत होने का नाम नहीं ले रही हैं। खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 7 आरोपियों को अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया है। तरनतारन जिला कोर्ट ने विधायक समेत सभी को लड़की से मारपीट और छेड़छाड़ मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुरक्षित रख ली है। इसी के साथ ही पुलिस सभी दोषियों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में सजा 12 सितंबर को सुनाई जाएगी।

वहीं विधायक लालपुरा के वकील का कहना है कि दलित लड़की के साथ मारपीट मामले के तहत दोषी दिया गया है, लेकिन अभी फैसला नहीं आया है। हम इसके खिलाफ चंडीगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

साल 2013 में हुई थी घटना

यह घटना उस समय की है जब विधायक लालपुरा टैक्सी ड्राइवर हुआ करते थे। 2013 में तरनतारन के उस्मा गांव की रहने वाली एक दलित महिला ने लालपुरा पर छोड़खानी और मारपीट का आरोप लगाय था। महिला द्वारा लगाए गए आरोप में कहा गया था कि लालपुरा ने एक विवाह समारोह में उसके साथ मारपीट की। उसने टैक्सी ड्राइवरों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था। इसके साथ ही महिला ने पुलिस पर भी मारपीट का आरोप लगाया। जिसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और पीड़ित महिला के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया था।

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इसी मामले में हुई सुनवाई के दौरान तरनतारन जिला अदालत ने लालपुरा को दोषी करार दिया है। लालपुरा साल 2022 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर खडूर साहिब विधानसभा से विधायक बने थे। चूंकि खडूर साहिब सीट पर कांग्रेस का कब्जा था जिसके खिलाफ आप ने लालपुरा को 2022 के चुनाव में उतारा। लालपुरा ने 16 हजार से अधिक वोटों से यहां जीत हासिल की।