भारतीय रेल ऐसी व्‍यवस्‍था करने जा रहा है जो यात्रियों की जेब पर भारी पड़ेगी। ट्रेन का कन्फर्म टिकट रद्द करवाने पर वसूली जाने वाली फीस दोगुनी करने जा रहा है। रिजर्वेशन कराने की मियाद वह पहले ही चार महीने कर चुका है। यानी 120 दिन पहले आप टिकट कटा सकते हैं और इस बीच यात्रा का प्‍लान बदला तो टिकट रद्द कराने पर अभी से डबल पैसा जाएगा। रिजर्व टिकट पर लगने वाले क्लर्क चार्ज को भी बढ़ाया गया है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक यह नियम 12 नवंबर से लागू हो जाएगा। हालांकि, रेलवे ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

कब कैंसल कराने पर कितना कटेगा पैसा
ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसल करवाया तो हर पैसेंजर पर फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपए, सेकंड एसी और फर्स्ट क्लास में 200 रुए, थर्ड एसी में 180 रुपए, स्लीपर में 120 और सेकंड क्लास में 60 रुपए की कटौती की जाएगी। ट्रेन रवाना होने के पहले 48 से 12 घंटे के दौरान टिकट रद्द करवाया तो किराए में 25 पर्सेंट कटौती होगी। 12 से 4 घंटे के पीरियड में कैंसिलेशन पर 50 पर्सेंट किराया ही वापस मिलेगा। ट्रेन चलने से पहले चार घंटे के दौरान कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

आरएसी व वेटिंग लिस्ट के टिकट पर केवल क्लर्क चार्ज की कटौती होगी, जो दोगुनी कर दी गई है। क्लर्क चार्ज अब हर पैसेंजर पर सेकंड क्लास में 30 रुपए, स्लीपर और एसी क्लास में 60 रुपए लगेगा। आरएसी या वेटिंग टिकट अब ट्रेन चलने के 30 मिनट बाद तक ही रद्द करवाया जा सकेगा। अभी यह टाइम पीरियड दो घंटे का है।

ऐसी खबर भी आ रही है कि अब रेलवे टिकट कैंसल करने का अधिकार स्‍टेशन मास्‍टर को भी देने जा रहा है। अगर कोई पैंसेंजर काउंटर पर जाने में असमर्थ है तो वह स्‍टेशन मास्‍टर से टिकट कैंसल करवा सकता है। लेकिन यह सुविधा चार्ट बनने के बाद नहीं मिल पाएगी।

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टिकट रद्द कराने से जुड़े अभी के नियम क्‍या हैं, यह जानने के लिए भारतीय रेल की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट नीचे देखें।

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