पासपोर्ट बनाना अब पहले से भी आसान हो गया है। अब केवल चार दस्‍तावेजों के आधार पर एक सप्‍ताह के अंदर पासपोर्ट बन जाएगा। केन्‍द्रीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। इसके अनुसार आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड कॉपी और आपराधिक रिकॉर्ड न होने का एफिडेविट देना होगा। वर्तमान में पासपोर्ट बनने में एक महीने का समय लगता है। साथ ही पहले पुलिस सत्‍यापन किया जाता है।

नए नियमों के अनुसार पासपोर्ट जारी होने के बाद पुलिस सत्‍यापन किया जाएगा। इसके लिए कोई अतिरिक्‍त चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि पुलिस सत्‍यापन में गड़बड़ी मिलने पर पासपोर्ट को रद्द या जब्‍त किया जा सकता है। केन्‍द्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्‍होंने लिखा कि, ‘यदि आप आधार, वोटर आईडी और पैन कार्ड की कॉपी के साथ आपराधिक मामला न होने का दस्‍तावेज देते हैं तो हम पासपोर्ट जारी कर देंगे।’ हाल के सालों में पुलिस सत्‍यापन के समय में कटौती की गई है।

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इससे पहले पुलिस सत्‍यापन में 49 दिन लगते थे जो 2014 में घटकर 42 दिन रह गए थे। 2015 के शुरुआत में इसमें 34 दिन और बाद में इसका समय 21 दिन रह गया। 31 दिसंबर 2015 तक 6ण्‍33 करोड़ भारतीयों के पास वैध पासपोर्ट थे। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट आवेदकों को अब उनकी सहूलियत के हिसाब से अपॉइंटमेंट लेने की छूट भी दी है। इसके तहत कम से कम 5 दिन पहले तक का अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। वर्तमान में अपॉइंटमेंट का समय पासपोर्ट सेवा केन्‍द्र तय करता था।

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