वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित ऋण के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ‘चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान से संबंधित ‘अनुग्रह राहत भुगतान योजना’ पर अतिरिक्त एफएक्यू (बार-बार पूछे जाने वाले सवाल) जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कर्जदारों को 29 फरवरी तक क्रेडिट कार्ड पर बकाए के लिए भी इस योजना का लाभ मिलेगा। एफएक्यू में कहा गया है कि इस राहत के लिए बेंचमार्क दर अनुबंध की दर होगी, जिसका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा ईएमआइ ऋणों के लिए किया जाता है।
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत कुल आठ क्षेत्र आते हैं। फसल और ट्रैक्टर ऋण कृषि और संबद्ध गतिविधियों के तहत आता है, जो इस योजना में शामिल नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा था कि वे दो करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए हाल ही में घोषित ब्याज पर ब्याज की माफी योजना को लागू करें। इस योजना के तहत दो करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज एक मार्च, 2020 से छह महीने के लिए माफ किया जाएगा।
सरकार ने पिछले शुक्रवार को पात्र ऋण खातों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर छह माह के लिए अनुग्रह या अनुदान की घोषणा की थी। सरकार ने सभी बैंकों को पांच नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने के लिए कहा था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से कहा था कि वह इस योजना के बारे में भ्रांतियों को दूर करे और कर्जदारों को तत्काल राहत पहुंचाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए योजना का एलान तो कर दिया है पर इसके अमल को लेकर क्या स्थिति है। शीर्ष अदालत ने कहा था, ‘अब लोगों की दीपावली आपके हाथ में है। अपनी घोषणाओं पर तत्काल अमल करें।’