नेशनल हेराल्ड हाउस मामले में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। शुक्रवार (21 दिसंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें जमीन एवं विकास प्राधिकरण के 30 अक्टूबर वाले निष्कासन आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इसी के साथ आदेश देते हुए कहा कि दो हफ्तों के भीतर हेराल्ड हाउस खाली हो जाना चाहिए।
हेराल्ड हाउस, नई दिल्ली के आईटीओ में प्रेस एंक्लेव पर स्थित है। कांग्रेस से इसका जुड़ाव बताया जाता है, जबकि अखबार का संचालन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड करता है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सुनील गौड़ ने कहा कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को आईटीओ स्थित परिसर को पब्लिक प्रेमिसेज एक्ट, 1971 की कार्यवाही के तहत दो हफ्ते के अंदर खाली करना होगा।
केंद्र ने इस आदेश में नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक द्वारा लीज से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन करने का जिक्र किया था। कहा था, “पिछले 10 सालों से हेराल्ड हाउस में किसी अखबार या प्रेस का संचालन नहीं हुआ। उसे सिर्फ व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखकर इस्तेमाल किया गया, जिससे कि लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ।”