बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान (Aryan Khan) की ड्रग केस में मुश्किलें अब खत्म होती नजर आ रही हैं। मुंबई की एक विशेष अदालत ने आर्यन खान का पासपोर्ट वापस करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब आर्यन खान देश से बाहर जा सकते हैं। विशेष अदालत ने बुधवार को आर्यन खान की उस याचिका को मंजूर कर लिया, जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट वापस करने का अनुरोध किया था। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। क्रूज ड्रग्स मामले आर्यन की गिरफ्तारी के बाद ये मामला कई दिनों तक सुर्खियों में बना रहा था।

आर्यन खान ने अपनी जमानत की शर्तों के तहत अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा कराया था। उन्हें हाई-प्रोफाइल ड्रग्स मामले में पिछले वर्ष तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका मंजूर किये जाने से पहले आर्यन को 20 दिन जेल में बिताने पड़े थे। हालांकि, एनसीबी ने मई में दायर चार्जशीट में आर्यन का नाम आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया था। एनसीबी ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में आर्यन खान के साथ पांच अन्य को छोड़ दिया था। चार्जशीट में 6 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले थे, इसके अलावा इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा है।

एनसीबी ने जताई आपत्ति: क्लीन चिट मिलने के बाद आर्यन ने एनडीपीएस एक्ट से संबंधित विशेष अदालत में याचिका दायर कर पासपोर्ट वापस करने का अनुरोध किया था। आर्यन की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करते हुए एनसीबी ने कहा कि उन्हें जमानत बॉन्ड रद्द करने और पासपोर्ट वापस करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऑर्डर में ‘discharge’ लिखे जाने से ऐतराज है।

इस मामले में सुनवाई के दौरान आर्यन खान की तरफ से पेश हुए वकील अमित देसाई ने कहा कि जब आरोपी को कार्यवाही से हटा दिया जाता है तो जो भी आदेश पारित करना होता है वह पारित किया जा सकता है। स्पेशल जज वीवी पाटिल ने इसके बाद आर्यन खान की याचिका मंजूर कर ली।