सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को चुनौती दी गई है। संशोधन के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से दायर याचिकाओं पर 15 अप्रैल, 2025 को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर किया है।
बिना पक्ष सुने कोई आदेश न पारित हो- केंद्र की मांग
दायर कैविएट वक्फ कानून में बदलावों के खिलाफ कानूनी चुनौतियों पर केंद्र की पहली औपचारिक प्रतिक्रिया है। कैविएट एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें एक पक्ष अदालत को सूचित करता है कि बिना पूर्व सूचना और सुनवाई का अवसर दिए कोई एकपक्षीय आदेश (दूसरे पक्ष को सुने बिना पारित आदेश) जारी नहीं किया जाना चाहिए। यह आवेदन दायर करके, केंद्र ने मामले में एक प्रमुख प्रतिवादी के रूप में अपनी स्थिति पर जोर दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी अंतरिम राहत दिए जाने से पहले उसकी बात सुनी जाएगी।
वक्फ संशोधनों की संवैधानिक वैधता और औचित्य पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। वक्फ संशोधनों को संपत्ति के अधिकारों, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों और संघीय ढांचे के कथित उल्लंघन सहित आधारों पर चुनौती दी जा रही है। केंद्र की कैविएट फाइलिंग संशोधनों का जोरदार बचाव करने और शुरू से ही कार्यवाही में भाग लेने के लिए उसकी तैयारी का संकेत देती है। लीगल फील्ड से जुड़े सूत्रों का मानना है कि यह कदम किसी भी रोक या अंतरिम निर्देशों को रोकने का प्रयास है जो संशोधित प्रावधानों के कार्यान्वयन को संभावित रूप से रोक सकते हैं।
चूंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लिस्ट होने का इंतजार कर रहा है, इसलिए SC की शुरुआती टिप्पणियां और सरकार का हलफनामा संशोधनों की न्यायिक जांच के लिए माहौल तैयार करेगा। इसके परिणाम भारत में वक्फ संपत्तियों के शासन और विनियमन के लिए दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं।
वक्फ में महिलाओं के लिए खास नियम
वक्फ संशोधन विधेयक में एक नया कानून है कि अगर कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को दान देना चाहता है, तो इसकी घोषणा से पहले उसे महिलाओं को उनका हिस्सा देना पड़ेगा। इसमें तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए खास प्रावधान किया गया है। यानी व्यक्ति केवल अपनी ही हिस्से की संपत्ति को वक्फ में दान दे सकता है।