Mathura Shahi Masjid Case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि – शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी, जिसमें मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिका में उठाए गए मुद्दे पहले से ही अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं।
न्यूज़ एजेंसी भाषा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 11 अक्टूबर, 2023 के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ”यह मुद्दा पहले से ही उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। एक से ज्यादा मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए।”
याचिकाकर्ता महक माहेश्वरी के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने भी मुकदमे लंबित होने के आधार पर जनहित याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर की थी और इसलिए इसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
पीठ ने आदेश में कहा, ”हम आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं और इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है। हम स्पष्ट करते हैं कि याचिका खारिज किया जाना किसी भी कानून को चुनौती देने के पक्षों के अधिकारों पर टिप्पणी करना नहीं है और न ही किसी भी कानून को चुनौती देने से रोकना है।”
मस्जिद समिति भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए शाही ईदगाह मस्जिद के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती देते हुए मस्जिद समिति ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट 14 दिसंबर को मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर सहमत हुआ था। इस मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि ऐसे संकेत हैं जिससे पता चलता है कि एक समय यह एक हिंदू मंदिर था।