Unified Pension Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पूरे देश में पेंशन योजना शुरू किए जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। रविवार को एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने यूपीएस को हरी झंडी दे दी। इसको मार्च 2024 से महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया जाएगा।

बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि यूपीएस के तहत करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर राज्य की सरकारों की तरफ से इसे लागू किया जाएगा तो उन्हें भी इसका पूरा फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस स्कीम का ऐलान करते हुए कहा था कि राज्य सरकारें भी इसे लागू कर सकती हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इस मीटिंग में डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस, डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल हुए।

यूनीफाइड पेंशन स्कीम के पांच स्तंभ

सुनिश्चित पेंशन- यूनीफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को अपनाने पर निश्चित पेंशन मिलेगी। इसकी रकम रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी होगी। 25 साल तक की सेवा पर ही यह रकम मिलेगी। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सेवा करने पर उसके ही अनुपात में पेंशन मिलेगी।

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पारिवारिक पेंशन- किसी भी कर्मचारी की मौत हो जाने से पहले पेंशन की कुल रकम का 60 फीसदी हिस्सा परिवार को मिलेगा।

न्यूनतम पेंशन- यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी कम से कम 10 साल की सर्विस के बाद में रिटायर होता है तो उसे न्यूनतम दस हजार रुपये हर महीने की पेंशन मिलेगी।

इंडेक्सेशन बेनिफिट- इन तीनों पेंशन यानी सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डीआर (Dearnerss Relief) का पैसा मिलेगा। जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगा।

ग्रेच्युटी- 6 महीने की सर्विस के लिए (वेतन+डीए) की 10 फीसदी रकम का एकमुश्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सेवा है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एकमुश्त भुगतान होगा। संबंधित खबर के लिए यहां क्लिक कर पढ़ें…