मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से जारी एक सर्कुलर फिलहाल खासी चर्चा का विषय है। इसमें सूबे के जूडिशियल अफसरों पर तमाम पाबंदिया लगाई गई हैं। हाईकोर्ट का कहना है कि लोअर कोर्ट के जज अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए लक्ष्मण रेखा को भी लांघने से बाज नहीं आ रहे हैं।

हाईकोर्ट की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें तमिलनाडु और पांडिचेरी के जूडिशियल अफसरों की लगाम कसी गई है। दरअसल हाईकोर्ट के जस्टिस इस चीज से आजिज थे कि लोअर व जिला कोर्ट के जज अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए हाईकोर्ट के जस्टिस को परेशान करने से बाज नहीं आते। वो जस्टिस के घर जाकर चापलूसी की तमाम हदें भी पार कर देते हैं। कुछ जस्टिस ये मसला लेकर चीफ जस्टिस के पास गए तो उनके निर्देश पर सर्कुलर जारी करके जिला जजों के लिए तमाम हिदायतें जारी कर दी गईं।

जिला जजों के जस्टिस के घर जाने पर पाबंदी, गिफ्ट भी नहीं दे पाएंगे

सर्कुलर के मुताबिक जिला जज किसी भी हाईकोर्ट के जस्टिस के घर नहीं जाएंगे। वो न तो उन्हें शॉल औप न ही कोई मोमेंटोज पेश कर पाएंगे। किसी तरह का गिफ्ट लेकर भी वो हाईकोर्ट के जस्टिस के पास नहीं जाएंगे। हाईकोर्ट जिला जजों की चापलूसी से किस कदर आजिज है इसका पता इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जजों को खास हिदायत दी गई है कि किसी जस्टिस को संबोधित करके वो कोई पत्र नहीं लिखेंगे। अगर उनकी कोई परेशानी है तो वो हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को लिखें। रजिस्ट्री चीफ जस्टिस के पास तक उनकी परेशानी को पहुंचाएगी।

कोर्ट परिसर के बाहर जजों के काला कोट और काली टाई पहनने पर पाबंदी

हाईकोर्ट ने जिला जजों को हिदायत देते हुए कहा कि वो कोर्ट परिसर के बाहर काला कोट और काली टाई पहनने से गुरेज करें। वो कोई भी ऐसी पोशाक न पहनें जो कोर्ट की ड्रेस जैसी दिखती हो। हाईकोर्ट के जस्टिस की किसी जिले में विजिट को लेकर भी हिदायतें जारी की गई हैं। इनमें कहा गया है कि कोई जस्टिस अगर कहीं की विजिट करता है तो जज उसकी अगुवानी के लिए सड़क पर खड़े न दिखें। वो अपने में से किसी एक जिम्मेदार अफसर को ऐसा करने के लिए कह सकते हैं।

जस्टिस अगर पर्सनल विजिट पर हों तो प्रोटोकाल ड्यूटी के तहत जिस अफसर की ड्यूटी लगाई गई हो केवल वो ही जस्टिस के पास जाकर उनको रिसीव करेगा। बाकी कोई भी जूडिशियल अफसर वहां पर दिखाई नहीं देना चाहिए। पर्सनल विजिट के दौरान जस्टिस की सुरक्षा से जुड़ी चीजों पर खास नजर होनी चाहिए। लेकिन कोई भी जज उनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देगा।