देश में कोरोना का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहां रोज़ हजारों की संख्या में लोग पॉज़िटिव पाये जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन कर दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों पर लगी रोक 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई हैं।

सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स के अनुसार देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। वहीं अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी है। जिन गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत अभी नहीं दी गई है, उन्हें शुरू करने की तारीखें अलग से जारी की जा सकती हैं और इनके लिए एसओपी भी जारी की जा सकती है। नई गाइडलाइंस को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से फीडबैक लेने के बाद तैयार किया गया है। साथ ही इसे लेकर संबंधित मंत्रालयों और विभागों से भी बातचीत की गई है।

Unlock 2 में मिलेंगी यह छूट वहीं इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध –
– ऐसे किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी, जहां ज्यादा भीड़ जुटने की आशंका हो। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और शैक्षणिक सभी कार्यक्रमों के आयोजन में बैन होगा।
– स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी।
– मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल और ऐसी ही जगहें अभी नहीं खुलेंगी।

– किसी के अंतरराष्ट्रीय उड़ान से यात्रा करने पर बैन रहेगा। वे लोग यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है।
-कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी गई है। जिसकी प्रक्रिया कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की जाएगी।