Kolkata RG Kar Rape Murder Case: आरजी कर मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को लेकर सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में संजय रॉय को दोषी तो पहले ही मान लिया गया था, सुनवाई के दौरान कई दफा उस पर गंभीर आरोप लगे थे। अब पूरी सुनवाई के बाद उम्र कैद की सजा हुई है।

संजय रॉय को उम्र कैद की सजा

इस मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई वकील ने मांग की थी कि आरोपी संजय रॉय को हर कीमत में फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जज ने भी सुनवाई के दौरान दो टूक कहा है कि रॉय इस मामले में आरोपी है। उससे सुनवाई के दौरान पूछा जरूर गया अगर वो अपनी संभावित सजा से पहले कुछ कहना चाहता है। अब इस सवाल पर रॉय का रुख तो स्पष्ट नहीं दिखा, लेकिन इतना जरूर था कि आरोपी का वकील नहीं चाहता कि फांसी मिले।

कोर्ट ने संजय रॉय को क्या बोला?

अब बाद में जब सुनवाई हुई, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने जोर देकर कहा कि यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है। पीड़िता की मौत क्योंकि अस्तपाल में ड्यूटी के दौरान हुई, ऐसे में मृतक के परिवार मुआवजे का भी हकदार है जो राज्य सरकार को देना होगा। जज ने संजय रॉय को 50 हजार रुपये बतौर जुर्माना भी देने को बोल दिया है।

आरजी कर केस की पूरी टाइमलाइन

पिछले साल 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर अर्धनग्न अवस्था में मृत पाई गई थी। कॉलेज के तीसरे फ्लोर पर उसका शव मिला था। इसके बाद 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने शक के आरोप में सिविक वालंटियर संजय रॉय को हिरासत में लिया था। इसके ऊपर उसी दिन दूसरे डॉक्टरों ने अपना विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था। फिर 13 अगस्त को यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में सुना गया और फिर वहां से सीबीआई को सौंप दिया गया।

इसके बाद 14 अगस्त को सीबीआई ने 25 सदस्य की एक टीम बना दी, एक फॉरेंसिक टीम का भी गठन हुआ। अब एक तरफ जांच चलती रही, लेकिन पूरे देश में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन भी तेज हुआ। काफी मनाने के बाद सेवाएं फिर चालू हो सकीं और डॉक्टर अपने काम पर वापस लौटे। फिर पिछले साल अक्तूबर में सीबीआई ने इस के में संजय रॉय को अपना आरोपी बनाया और एक चार्जशीट दायर की। फिर नवंबर 11 से इस मामले में ट्रायल सियालदह कोर्ट में शुरू हुआ और अब उसी कोर्ट द्वारा बड़ा फैसला सुनाया जाना है। संजय रॉय की अगर पूरी कुंडली जाननी है तो तुरंत यहां क्लिक करें