नई दिल्ली। सरकार ने पश्चिम बंगाल और असम से अपनी गतिविधियां चलाने वाले कामतापुर लिबरेशन आर्गनाइजेशन (केएलओ) को प्रतिबंधित आतंकी समूह घोषित किया है। राजपत्र के जरिए जारी अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम-1967 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कामतापुर लिबरेशन आर्गनाइजेशन और इसके सभी स्वरूपों व मुखौटा संगठनों को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए प्रस्तावित किया है।
केएलओ साल 1993 में अस्तित्व में आया था और वह असम के 14 जिलों और पश्चिम बंगाल के छह जिलों में संगठनात्मक रूप से और हथियारों व सदस्यों के संदर्भ में अपनी स्थिति मजबूत करता रहा है। वह ‘संप्रभु कामतापुर राष्ट्र’ की मांग को लेकर अपनी गतिविधियां संचालित करता रहा है। शुरू में केएलओ का गठन कोच राजबोंगशी समुदाय की समस्याओं और कामतापुरी भाषा की उपेक्षा, समुदाय की पहचान व चिंताओं का निवारण करने के मकसद से हुआ था।
अधिसूचना में कहा गया है कि यह संगठन निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बलों की हत्या के रूप में आतंकवाद को अंजाम देता रहा है और वह लूट, अपहरण, बारूदी सुरंग के विस्फोट व बम विस्फोट सहित कई दूसरी गतिविधियों में शामिल है। उसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि कामतापुर लिबरेशन आर्गनाइजेशन आतंकवाद में शामिल है।