केरल के तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने बुधवार को 68 साल के एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसपर अपनी नाबालिग पोतियों के साथ एक साल के अंदर कई बार यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। विशेष सरकारी वकील विजय मोहन आर एस ने बताया कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोस्को) की न्यायाधीश रेखा आर ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत अपराध के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
क्या जानकारी है?
विशेष सरकारी वकील विजय मोहन आर एस मुताबिक 68 साल के बुजुर्ग शख्स ने 2020 में छह और नौ साल की अपनी ही पोतियों के साथ यौन उत्पीड़न किया था। यह सब उसने सितंबर 2020 से नवंबर 2021 तक एक साल तक किया। वह इस दौरान वरिक्कमुक्कु और मुरुक्कमपुझा में उनकी दादी के किराए के घरों में अलग-अलग मौकों पर बच्चियों के साथ यह करता रहा। कोर्ट के मुताबिक दोनों बच्चियां फिलहाल संस्थागत गृह में रह रही हैं।
‘बचपन बर्बाद कर दिया’
कोर्ट के सख्त आदेश में आगे कहा गया कि उस शख्स ने ‘उनका बचपन बर्बाद कर दिया’। जानकारी यह भी है कि यह सब दादा ने तब किया जब उनकी मां विदेश में थीं, जब मां को इस बारे में पता चला तब उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। दादा की इस हरकत के रहते दोनों बच्ची अपनी दादी से भी दूर हो गई।
अदालत ने कहा, “इस अदालत का मत है कि आरोपियों को कानून के कठोर हाथों से बांधा जाना चाहिए और संभावित अपराधियों को ऐसे अपराध करने से रोकने तथा समाज को कड़ा संदेश देने के लिए अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।”
अदालत ने निर्देश दिया कि यदि दोषी से राशि वसूल की जाती है, तो उसे पीड़ित को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। यह भी कहा कि आजीवन कारावास की सजा एक साथ चलेगी।
अश्लील वीडियो भी दिखाता था
वकील ने बताया कि आरोपी नाबालिगों पर यौन हमलों के अलाव उन्हें उसी अश्लील वीडियो भी दिखाता था। अदालत आरोपी द्वारा बड़ी बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में 5 नवंबर को अपना अलग फैसला सुनाएगी। यह फैसला छोटी बच्ची के मामले में दिखाया गया है।