फिल्म देखने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर सामने आई है। अब महज 200 रुपये में ही किसी भी सिनेमा हॉल में कोई भी फिल्म देख सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई भी मल्टीप्लेक्स हो या फिर कोई भाषा की फिल्म हो, अब महज 200 रुपये में मनोरंजन टैक्स के साथ 200 रुपये में आप फिल्म देख सकते हैं।

सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने बीते मंगलवार को बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि अब पूरे प्रदेश में महज 200 रुपये में कोई भी फिल्म आप देख सकते हैं। फिल्म चाहे किसी भी भाषा या किसी भी बैनर की हो। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक सिनेमा संशोधन नियम 2025 के अनुसार गृह विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। कर्नाटक सिनेमा अधिनियम 1964 की धारा 19 के तहत मिली शक्तियों के आधार ये प्रयोग किया गया है।

15 दिनों के भीतर सरकार को दे सकते हैं सुझाव

कर्नाटक सरकार के आदेश के बाद राज्य में रहने वाले सिनेमा प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि अब सरकार के इस आदेश के बाद कोई सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स 200 रुपये से ज्यादा दाम नहीं रख सकेंगे। ये आदेश प्रदेश में चलने वाले सभी प्रकार के सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स पर लागू होंगे। सरकार के इस कदम का उद्देश्य लोगों को थिएटर तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोत्साहित करना माना जा रहा है। इसके साथ ही अब थिएटर चालकों की अपनी मनमानी नहीं चल पाएगी।

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सरकार का आदेश प्रकाशित कर दिया गया है और इसके साथ ही आधिकारिक गजट जारी होने के 15 दिनों के भीतर कोई आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। इस ड्राप्ट में कहा गया है कि नियम 55 में प्रावधान से जोड़ा जाएगा। इस आदेश के अनुसार राज्य के सभी सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स में 200 रुपये से ज्यादा के टिकट नहीं बेचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित संशोधन में मौजूदा 2014 के नियम से नियम संख्या 146 को हटाना है।