Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में जाजमऊ आगजनी में दोषी करार दिए गए समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका लगा है। MPMLA कोर्ट के विशेष जज सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सपा विधायक को सजा सुनाने के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी, साथी शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इजरायल आटे वाला को भी सजा सुनाई है।
बता दें कि इरफान सोलंकी समेत उनके साथियों को पहले ही कोर्ट ने दोषी करार दे दिया था। बता दें कि जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में सात नवंबर 2022 को आग लग गई थी। ऐस में पीड़ित महिला नजीर ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों पर आग लगाने का आरोप लगाया था।
इस मामले में कोर्ट ने इरफान, रिजवान, मो. शरीफ, शौकत अली व इजराइल आटे वाला को 3 जून को कोर्ट ने आगजनी, नुकसान पहुंचाने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषसिद्ध किया था। वहीं, सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सात जून की तारीख तय की थी। सजा सुनाने के लिए इरफान को महाराजगंज जेल से नहीं लाया गया था।
वहीं इरफान के चारों साथी कोर्ट में मौजूद थे। सजा पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से डीजीसी दिलीप अवस्थी, एडीजीसी भास्कर मिश्रा व पीड़ित नजीर की अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव ने तर्क रखा कि दोषी इरफान सोलंकी लोक सेवक हैं, उनकी जिम्मेदारी औरों से ज्यादा थी। इसलिए उनको अधिकतम सजा सुनाई जाए और अधिकतम जुर्माना लगाया जाए।
सजा को लेकर खूब हुई दलीलें
दूसरी ओर इस केस में बचाव पक्ष की ओर से इरफान रिजवान के अधिवक्ता सईद नकवी, शिवाकांत दीक्षित व करीम अहमद सिद्दीकी ने तर्क रखा कि दोषी इरफान सोलंकी विधायक हैं, सजा से उनकी विधायकी पर भी खतरा है इसलिए कम से कम सजा सुनाई जाए।