अभिनेत्री जूही चावला की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में मोबाइल फोन की 5 जी तकनीक को लेकर दायर की गयी याचिका खारिज हो गयी है। अदालत ने अभिनेत्री पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस जेआर मिधा की अदालत में शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई हुई, इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई हुई थी।

अदालत की तरफ से कहा गया कि सेक्शन 81 के तहत आवेदन देने के लिए नोटिस जरूरी है। इसलिए सेक्शन 82 के तहत खारिज किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि याचिका पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गयी थी। साथ ही लिंक शेयर करने को लेकर भी अभिनेत्री को कोर्ट ने फटकार लगायी है। साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि सुनवाई के दौरान गाना गाने वाले को तलाश कर कार्रवाई करें।

बताते चलें कि इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश में 5 जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ जूही चावला के मुकदमे को बुधवार को ‘‘दोषपूर्ण’’ करार दिया था और कहा था कि यह ‘‘मीडिया प्रचार’’ के लिए दायर किया गया है। न्यायालय ने चावला के सरकार को प्रतिवेदन दिये बिना 5जी वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने के लिए सीधे अदालत आने पर भी सवाल उठाये थे।

न्यायमूर्ति जे आर मिड्ढा ने कहा कि वादी चावला और दो अन्य लोगों को पहले अपने अधिकारों के लिए सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता थी और यदि वहां इनकार किया जाता, तब उन्हें अदालत में आना चाहिए था।

गौरतलब है कि याचिका में दावा किया गया था कि इन 5जी वायरलेस प्रौद्योगिकी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है। चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका दायर कर कहा था कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा।