बेंगलूर। पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने आज कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा कि जेल में बंद अन्नाद्रमुक प्रमुख को आय से अधिक सम्पत्ति मामले में विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई लंबित रहने के मद्देनजर तत्काल जमानत दी जानी चाहिए।

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री की पैरवी करते हुए जेठमलानी ने विशेष अदालत द्वारा उन्हें चार वर्ष की कैद की सजा को स्थगित करने की मांग की।

जेठमलानी ने कहा कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत अपील लंबित होने के मद्देनजर सजा को स्थगित कर दिया जाए।

धारा 389 के तहत दोषी करार दिये गए व्यक्ति की अपील लंबित रहने पर अपीलीय अदालत यह आदेश दे सकती है कि जिस सजा या आदेश के खिलाफ अपील की गई है, उस पर अमल स्थगित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति जेल में बंद है तो उसे जमानत या निजी मुचलके पर छोड़ा जा सकता है।