प्रवर्तन निदेशालय (डी) ने वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी तथा अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में ताजा कार्रवाई करते हुए 7 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।
जांच एजेंसी ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मेसर्स पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लि. तथा मेसर्स पायोनियर होलिडे रिजार्ट्स लि. के खिलाफ कुर्की आदेश दिया है। कुल 7.85 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की गयी है।
कुर्क अचल संपत्तियों में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में विभिन्न भूखंड तथा पॉश बंजारा हिल्स क्षेत्र में होटल इमारत का कुछ हिस्सा शामिल है। ईडी ने कल देर शाम जारी आदेश में कहा कि उसकी जांच में खुलासा हुआ है, ‘मेसर्स पेन्ना सीमेंट तथा मेसर्स पायोनियर होलिडे रिजार्ट्स को आंध्र प्रदेश सरकार से सरकारी जमीन की बिक्री, चूना पत्थर के लिये संभावित लाइसेंस, चूना पत्थर के लिये खनन पट्टे का पहला नवीनीकरण, होटल निर्माण की मंजूरी तथा छूट समेत अन्य के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त किये।
इसके बदले जगन की समूह कंपनियों में निवेश किये गये।’जांच एजेंसी ने सीबीआई के आरोपपत्र के आधार पर 2010 में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया। आरोपपत्र में कहा है कि मेसर्स पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक ने रेड्डी जगन की समूह कंपनियों में निवेश के रूप में रिश्वत दिये। यह उनकी दोनों कंपनियों को मिले अनुचित लाभ के बदले किया गया।’
जब ये अनुबंध दिये गये थे, उस समय दिवंगत वाई एस राजशेखर रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री थे। ईडी जगन, आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों तथा कारोबारियों के खिलाफ
पीएमएलए (मनी लांड्रिंग निरोधक कानून) के तहत मामलों की जांच के संदर्भ में अब तक 1,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपति कुर्क कर चुका है।
