जम्मू कश्मीर में गोवंश वध को अपराध मानने के संवैधानिक प्रावधानों को खत्म करने के लिये दायर याचिका आज रउच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया। राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब न्यायालय को देना है।

न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब मीर और न्यायमूर्ति बंशी लाल भट की पीठ ने याचिकाकर्ता अफजल कादरी की याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इस याचिका में रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) के उन प्रावधानों को खत्म करने का अनुोध किया गया है जिसके तहत गोजातीय वध को अपराध माना जाता है।

याचिकाकर्ता के वकील फैजल कादररी ने पीटीआई भाषा को बताया ‘‘अदालत ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर ली है और सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।’’

उन्होंने बताया कि अदालत ने यह भी कहा है कि अगर विधायिका आरपीसी के संबद्ध प्रावधानों में संशोधन या फिर से उसे खत्म करना चाहेगी तो यह याचिका उसमें बाधक नहीं होगी।

पिछले सप्ताह जम्मू उच्च न्यायालय जम्मू की एक खंडपीठ ने पुलिस को राज्य में गौमांस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था।