सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर महाराष्ट्र और असम सरकारों से जवाब मांगा। चंचलानी ने अपनी याचिका में ऑनलाइन शो में कथित रूप से अश्लीलता को बढ़ावा देने के मामले में गुवाहाटी में दर्ज FIR को रद्द करने या मुंबई ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने चंचलानी की याचिका को इन्फ्लुएन्सर रणवीर इलाहाबादिया की पेंडिंग याचिका के साथ संलग्न किया। आशीष चंचलानी के खिलाफ दोनों राज्यों में एफआईआर दर्ज हैं और उन्होंने मांग की है कि इन्हें मिलाकर महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया जाए।

सुनवाई शुरू होने पर पीठ ने आशीष चंचलानी के वकील से कहा कि उन्हें इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। चंचलानी के वकील ने माना कि उन्हें राहत मिल गई है लेकिन उन्होंने उस एक विशेष कार्यक्रम के संबंध में कई FIR दर्ज करने पर आपत्ति जताई। पीठ ने कहा कि वह पहले से ही इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है और चंचलानी की याचिका को संबंधित याचिकाओं के साथ संलग्न किया जाता है।

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गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आशीष चंचलानी को दी अंतरिम जमानत

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मंगलवार को चंचलानी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा। गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को एक व्यक्ति की शिकायत पर भारतीय न्याय समिति (बीएनएस), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफ़आईआर दर्ज की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को यूट्यूब के एक कार्यक्रम के दौरान उनकी टिप्पणियों के लिए 18 फरवरी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। न्यायालय ने इलाहाबादिया की टिप्पणियों को अश्लील बताया और यह भी कहा कि उनके दिमाग में गंदगी है जो समाज को शर्मसार करने वाली है।

समय रैना के यूट्यूब प्रोग्राम ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ पर विवाद

कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब प्रोग्राम ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ पर माता-पिता पर टिप्पणी के लिए ‘बीयरबाइसेप्स’ के नाम से मशहूर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कई एफ़आईआर दर्ज की गई थीं। यह टिप्पणी कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो के एक एपिसोड के दौरान की गई थी। इलाहाबादिया और चंचलानी के अलावा, असम पुलिस ने शो का हिस्सा रहे जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा पर भी अश्लीलता को बढ़ावा देने और अश्लील चर्चा में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया। पढ़ें- ‘सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर लगाई रोक; हाई कोर्ट के जजों से जुड़ा है मामला

(भाषा के इनपुट के साथ)