Indian Army Doctor Court Martial: इंडियन आर्मी के डॉक्टर को एक मेजर की पत्नी की मेडिकल जांच के समय उसके साथ गलत व्यवहार करने के आरोप में जनरल कोर्ट मार्शल (General Court Martial) का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कोर्ट मार्शल की आखिरी स्टेज का सामना कर रहे डॉक्टर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी हैं और इस समय अहमद नगर के मिलिट्री अस्पताल में पोस्टेड हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन आर्मी के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अहमदनगर स्थित मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री सेंटर और स्कूल में ट्रायल चल रहा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि डॉक्टर ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि वो महिला मरीज द्वारा की गई चेस्ट पेन की शिकायत पर पेशेवर तरीके से काम कर रहे थे।

रिपोर्ट में बताया गया है कि मिलिट्री डॉक्टर के खिलाफ दो आरोप लगाए गए हैं। पहला यह कि उन्होंने मेजर की पत्नी द्वारा चेस्ट पेन की शिकायत पर अस्पताल में जांच करते समय क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया। आरोप है कि डॉक्टर ने यह बर्ताव जानबूझकर महिला के साथ गलत व्यवहार करने के इरादे से किया। यह घटना दस जून 2022 की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के विपरीत, किसी महिला के शील भंग करने के इरादे से उसके खिलाफ दीवानी अपराध करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है।

क्या है दूसरा आरोप?

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉक्टर के खिलाफ दूसरा आरोप अधिकारी के खिलाफ अच्छे आदेश और मिलिट्री डिसिप्लिन को नुकसान पहुंचाने के संबंध में लगाया गया है। इस आरोप के तहत डॉक्टर ने डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के पैरा 51 (रेगुलेशन ऑफ मेडिकल सर्विस ऑफ आर्मड फोर्स- 2010) का पालन नहीं किया है।

आरोप है कि जब उन्होंने महिला मरीज की जांच की उस समय वहां कोई नर्स या महिला अटेंडेंट मौजूद नहीं थीं। नियमों के अनुसार, जब किसी महिला मरीज की जांच की जाती है तो उसके साथ अटेंडेंट का मौजूद होना जरूरी है।