तेलंगाना उच्च न्यायालय ने महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में कथित मुठभेड़ में मारे गए चार आरोपियों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम करने का आदेश शनिवार को दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर चारों आरोपियों के शव वहां गांधी अस्पताल में सुरक्षित रखे गये हैं। इन चारों की न्यायेत्तर हत्या का आरोप लगाते हुए जनहित याचिकाएं दायर की गयी थीं। याचिकाओं में छह दिसंबर को हुई इस मुठभेड़ के फर्जी होने का दावा किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान और न्यायमूर्ति ए अभिषेक रेड्डी की खंडपीठ ने तेलंगाना के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को दिल्ली के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक से दूसरा पोस्टमार्टम करने के लिए अपराध विज्ञान के तीन विशेषज्ञों की एक मेडिकल टीम गठित करने का अनुरोध करने का निर्देश दिया।
खंडपीठ ने यह निर्देश भी दिया कि अंत्यपरीक्षण 23 दिसंबर से पहले किया जाए और उसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय महापंजीयक के समक्ष दाखिल की जाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि दूसरे पोस्टमार्टम के बाद शव इन चारों के रिश्तेदारों को सौंपे जा सकते हैं। डॉक्टरों को उनके द्वारा एकत्र किये गए सबूतों के आधार पर स्वतंत्र राय रखने की भी सलाह दी गयी है।
खंडपीठ ने इस मुठभेड़ की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के प्रमुख को केस डायरी, पुलिस अधिकारियों के आवाजाही रजिस्टर, मुठभेड़ में शामिल हथियारों की फेहरिस्त जैसी सभी सामग्री जब्त कर लेने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि इन चीजों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित आयोग के सामने जरूरत के हिसाब से पेश किया जाए। खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किये।
उसने कहा कि राज्य सरकार एम्स के चिकित्सा दल की विमान यात्रा, उनके ठहरने और उनके लिए अन्य सारी सुविधाओं का इंतजाम करेगी ताकि दल उसे सौंपे गये काम को बखूबी कर पाये। शुक्रवार को तेलंगाना के महाधिवक्ता ने कहा था कि इन चारों के शवों का उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक पहले ही पोस्टमार्टम कर दिया गया है, इसलिए फिर से पोस्टमार्टम के लिए कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है।
बता दें कि इन चारों आरोपियों को पीड़िता के साथ कथित रूप से बलात्कार करने, गला घोंटकर उसे मार डालने और उसके शव को जला देने के लिए 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। इस वारदात को लेकर देशभर में जनाक्रोश फैल गया था और गुनहगारों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए जगह जगह प्रदर्शन किया गया था। चारों आरोपियों को छह दिसंबर को उस पुलिया के पास पुलिस ने कथित मुठभेड़ में गोली मार दी थी, जहां 28 नवंबर को 25 वर्षीय पीड़िता का जला हुआ शव मिला था।