पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मियों की रील या वीडियो काफी वायरल हुए हैं। पुलिस कर्मियों को लेकर इस तरह की शिकायत आती रहती है कि वे ड्यूटी के दौरान कामकाज पर कम ध्यान देते हैं और फोन पर और सोशल मीडिया पर ज्यादा बिजी रहते हैं। इसे देखते हुए ही दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा के पुलिस महकमे ने अपने कर्मचारियों के लिए सख्त नियम जारी कर दिए हैं।

हरियाणा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब राज्य के पुलिस कर्मी ड्यूटी की टाइमिंग के दौरान अपने मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। डीजीपी कार्यालय द्वारा सभी जिला पुलिस प्रमुखों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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आदेश में यह भी कहा गया है कि पुलिस कर्मी तब तक इन डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक कि उनके सीनियर अफसर इसकी अनुमति न दें। मिली जानकारी के मुताबिक, इस तरह के निर्देश पुलिसकर्मियों द्वारा अपने काम को ठीक ढंग से न करने या लापरवाही बरतने की आशंका या शिकायतों के चलते जारी किए गए हैं।

सीनियर अफसर के पास जमा कर दें फोन

डीजीपी कार्यालय की ओर से यह निर्देश दिया गया है कि पुलिसकर्मी अपने मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस को अपने सीनियर अफसर के पास जमा कर दें ताकि ऐसी सभी डिवाइसेज का रिकॉर्ड रखा जा सके। पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के बारे में अनुमति उनके डेजिग्नेटेड अफसर के द्वारा दी जाएगी।

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इस मामले में कुछ ड्यूटी को विशेष रूप से शामिल किया गया है जिनमें तैनात पुलिसकर्मी अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इनमें ट्रैफिक मैनेजमेंट, वीआईपी ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा करने वाले पीएसओ, गार्ड ड्यूटी, चेकपोस्ट, पुलिस कंट्रोल रूम, इमरजेंसी ड्यूटी, विशेष छापे/चेकिंग अभियान आदि शामिल हैं।

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पुलिस महकमे के निर्देशों में कहा गया है कि पुलिस कर्मियों की टीम का नेतृत्व करने वाले सीनियर अफसर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे और किसी भी इमरजेंसी वाली स्थिति में बाकी पुलिसकर्मियों द्वारा उनके नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा।