वाराणसी के काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मस्जिद के अंदर ‘वजूखाना’ क्षेत्र के सीलबंद क्षेत्र का सर्वे करने के लिए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनसे 2 सप्ताह में जबाव मांगा है। कोर्ट ने यह नोटिस हिंदू पक्ष की उस याचिका पर जारी किया है जिसमें वजूखाने का सर्वे कराने की मांग की गई थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि वीडियोग्राफिक सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ‘शिवलिंग’ पाया गया था।
वकील वरुण सिन्हा ने कहा कि वाराणसी जिला न्यायालय के सभी मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए और उन्हें समेकित कर दिया जाए। इससे इन मामलों की सुनवाई एक साथ हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को 19 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है। इन मामलों पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है।
सिन्हा ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से वजूखाने का सर्वे कराने की मांग की गई है। 16 मई, 2022 को हमने दावा किया था कि तथाकथित ‘वजूखाना’ क्षेत्र में एक शिवलिंग पाया गया था। हालांकि इस दावे को अंजुमन इंतजामिया कमेटी खारिज कर चुकी है। कमेटी ने इसे फव्वारा बताया है। हमने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अंतरिम आवेदन दायर किया था, जिसे आज के लिए सूचीबद्ध किया गया था। अब इस मामले में नोटिस जारी किया गया है।
