सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजूखाने की सफाई के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि है कि वाराणसी के जिला प्रशासन की देखरेख में सफाई कराई जाए। कोर्ट ने जिला प्रशासन को इस बात का भी ध्यान रखने को कहा है कि सफाई के दौरान कोर्ट के पुराने आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना किया जाए। पिछले महीने हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई का भरोसा दिया था।
क्या है मामला?
ज्ञानवापी परिसर में कमिश्नर सर्वे के बाद वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया था। हिंदू पक्ष का कहना है कि वजूखाने में उस दौरान कुछ मछलियां मौजूद थी। वजूखाना सील होने के बाद उन मछलियों की मौत हो गई। चूंकि सर्वे में शिवलिंग जैसी आकृति मिली है, ऐसे में इसकी सफाई होनी चाहिए। इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। इस संबंध में अदालत से कहा गया कि वह वजूखाने की सफाई के लिए वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दे।
हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि वजूखाने की मछलियों की मौत 12 से 25 दिसंबर, 2023 के बीच हुई है। इसके बाद से वजूखाने में बदबू आनी शुरू हो गई है। वहां मौजूद शिवलिंग हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है। याचिका को विष्णु शंकर जैन के जरिए फाइल किया गया।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वजूखाने की सुरक्षा में सीआरपीएफ को तैनात किया गया था। इस तैनाती के बाद से यहां पर कोई अंदर प्रवेश भी नहीं कर रहा था और ना ही इसकी देखरेख हो पा रही थी। इस संबंध में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से भी शिकायत की गई थी। कमेटी की ओर से पत्र लिखकर कहा गया कि वजूखाने की सफाई ना होने के कारण मछलियों की मौत हो गई है।