गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक सख्त नए नियम की घोषणा की है। आपातकालीन वाहनों के लिए खुला राष्ट सुनिश्चित करने के लिए ये नियम बनाये गए हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी इस सप्ताह से एम्बुलेंस और फायर ट्रकों में बाधा डालने वाले व्यक्तियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाना शुरू कर देंगे। डीसीपी (ट्रैफिक) वीरेंद्र विज ने कहा कि जोनल अधिकारी ऐसी घटनाओं के वीडियो रिकॉर्ड पेश करेंगे।
आपातकालीन वाहनों के रास्ते में बाधा डालने वाली घटना के वीडियो सबूत के साथ तत्काल ऑनलाइन चालान प्राप्त होंगे। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194E के तहत इस अपराध के लिए जुर्माने का उद्देश्य गंभीर रूप से बीमार रोगियों को अस्पतालों तक ले जाने वाली एम्बुलेंस के लिए खुला रास्ता की सुविधा प्रदान करना है।
डीसीपी वीरेंद्र विज ने यह भी कहा कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस पहले से ही विभिन्न अस्पतालों में प्रत्यारोपण के लिए अंगों को ले जाने वाली एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा दे रही है। इससे गंभीर स्थिति में मरीजों के बचाव में मदद मिल रही है। यह सख्त उपाय उन घटनाओं की संख्या के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में आया है जहां यातायात की भीड़ या लापरवाही से ड्राइविंग के कारण आपातकालीन वाहनों में देरी होती है।
इन वाहनों में देरी के कारण लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। व्यस्त समय के दौरान गुरुग्राम में अकसर ट्रैफिक जाम हो जाता है और इसीलिए इस मुद्दे का हल महत्वपूर्ण हो जाता है। पुलिस ने कहा कि एम्बुलेंस और फायर ट्रक जैसे आपातकालीन वाहनों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक खुला रास्ता प्रदान करता है।
गुरुग्राम में नए चालान नियमों के अनुसार सरकार की तरफ से छह महीने तक की कैद या दस हजार रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आपको बता दे की गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस जल्द ही इस पर काम करने जा रही है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने इस मुद्दे पर मीटिंग कर नियम लागू जल्द करने की बात कही है।