गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात विवि की तरफ से दायर मानहानि केस में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये केस पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा है। दोनों को समन निचली अदालत की तरफ से जारी किए गए थे। हालांकि केजरीवाल और संजय सिंह की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को विवि और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया। सुनवाई 3 नवंबर को होगी।
मानहानि मामले में निचली अदालत में 14 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। आप नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने अदालत से उस सुनवाई से पहले अंतरिम राहत देने का आग्रह किया। जॉन ने कहा कि मामला 14 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट के सामने लगना है। आप आदेश पारित कर दें कि जब तक इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक केस की सुनवाई पर रोक रहेगी। कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। हम आपको जल्दी सुन सकते हैं। लेकिन आज कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। यानि दोनों को 14 को निचली कोर्ट में पेश होना होगा।
इससे पहले अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन अदालत ने पीएम की डिग्री के मामले में विवि की तरफ से दायर केस में 15 अप्रैल को केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया था। विवि के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने आप के दोनों नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर मानहानि का मामला दायर किया था। उनका कहना था कि दोनों नेताओं ने सार्जनिक और ट्विटर (एक्स) पर विवि को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक बयान दिए। शिकायतकर्ता ने कहा कि बयान विवि की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए दिए गए थे। दोनों नेताओं ने निचली अदालत के समन को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में रिव्यू पटीशन दाखिल की थी। सेशन ने उनकी याचिका सात अगस्त को खारिज कर दी थी। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।